बस्ती: बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के बाधपुर मरौली सुमाली टोला में मिट्टी का तेल डालकर युवती की हत्या करने वाले दो लोगों (कमलेश पुत्र हृदयराम तथा संवारी देवी पत्नी शिवपूजन) को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21-21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया| यह फैसला आज बुधवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 बस्ती ने सुनाया। युवती को करीब साढ़े पांच साल बाद न्याय मिला है।
11 जुलाई 2018 को पीड़िता के किशन पुत्र राममिलन निवासी अमरौली सुमाली टोला माधवपुर द्वारा थाना सोनहा पर तहरीर दिया गया कि कमलेश पुत्र हृदयराम निवासी सांवरडीह थाना गौर तथा संवारी देवी पत्नी शिवपूजन निवासी अमरौली सुमाली टोला बाधपुर ने उनकी पुत्री नीलू को पुरानी रंजीश व बच्चों के विवाद को लेकर लाठी डंडों से मार पीट कर उसके उपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिये जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।
इस तहरीर पर थाना सोनहा जनपद पर जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0 97/2018 धारा 323,326,304 IPC पंजीकृत कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया ।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज बुधवार को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 बस्ती द्वारा कमलेश पुत्र हृदयराम निवासी सांवरडीह थाना गौर और संवारी देवी पत्नी शिवपूजन निवासी अमरौली सुमाली टोला बाधपुर थाना सोनहा को आजीवन कारावास व प्रत्येक को रुपये 21,000/- के अर्थदंड की हुई सजा सुनाई गई ।